Hit And Run Law : केंद्र सरकार ने Hit And Run कानून में New Year में नया कानून लागू कर दिया है। जिसके चलते पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है। ट्रक चालकों ने अपने वाहन रोककर हड़ताल कर रहे हैं। इसके चलते शहर में कई पेट्रोल पंपों में लंबी लाइन लग गई। जानिए क्या है Hit And Run के नए कानून जिसके चलते विरोध प्रदर्शन हो रहा है।
Hit And Run Law : क्या है कानून ?
ऐसे मामले जिनमें गाड़ी की टक्कर के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो जाता है, उन मामलों को Hit And Run case माना जाता है. Hit And Run के मामलों में कई बार घायल शख्स को अगर समय रहते अस्पताल पहुंचाने या प्राथमिक इलाज मिलने पर बचाया भी जा सकता है | केंद्र सरकार ने भारतीय कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव पेश किया है| इन्हीं प्रस्तावों के तहत अब सड़क दुर्घटना के बाद वाहन चालक हादसे के बाद मौके से फरार होकर बच नहीं सकता. New Hit And Run Law के मुताबिक वाहन चालक को पुलिस को सूचना देनी होगी. वरना पकड़े जाने पर कम से कम दस साल कैद हो सकती है |
Hit And Run कानून क्या हुआ बदलाव ?
Hit And Run को लेकर पहले से कानून है लेकिन अब केंद्र सरकार नया कानून लेकर आई है। अभी तक Hit And Run case में ड्राइवर की थाने से जमानत हो जाती है साथ ही 2 साल की सजा का प्रावधान भी है।
अब प्रस्तावित Hit And Run कानून में इसके लिए न्यूनतम 7 साल कैद और जुर्माना भी देने का प्रावधान किया गया है. ऐसा अपराध जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है | इसमें आरोपी घटना स्थल से भाग जाता है या घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को घटना की रिपोर्ट नहीं करता है, तो उसे दोनों प्रकार यानी कैद और नगद जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा | इसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकती है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है |
क्यों सख्त किया गया Hit And Run कानून?
आंकड़ों पर नजर डालें तो नए कानून की सख्ती का कारण समझ आता है, सरकारी आंकड़े बताते हैं कि हिट एंड रन के मामलों में हर साल 50 हजार लोग जान गंवाते हैं | विरोध करने वाले ड्राइवरों का तर्क है कि टक्कर के बाद अगर वे भागते हैं तो उन्हें नए कानून के तहत सख्त सजा मिलेगा और अगर वे रुकते हैं तो मौके पर मौजूद भीड़ उन पर हमला कर सकती है | अक्सर सड़क दुर्घटना के मामले में मौके पर मौजूद भीड़ उग्र हो जाती है और गाड़ी चालक पर हमला कर देती है, कई बार यह हिंसक भीड़ सिर्फ पिटाई तक नहीं रुकती और मामला मॉब लिंचिंग का रूप ले लेता है |
हिट एंड रन कानून का विरोध, हड़ताल पर ट्रक ड्राइवर: कई राज्यों में चक्काजाम और प्रदर्शन; नए कानून में ₹10 लाख जुर्माना, 7 साल सजा https://t.co/J9CmatdoUO#HitAndRunLaw #Protest pic.twitter.com/uo43L7PO0Y
— Dainik Bhaskar (@DainikBhaskar) December 31, 2023
Hit And Run कानून के खिलाफ विरोध क्यों कर रहे है ट्रक और बस ड्राइवर ?
Hit And Run कानून के खिलाफ Bus and Truck Driver Strike पर निकल पड़े है, देश के कई राज्य में हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है |ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि, कोई भी जानबूझकर दुर्घटना नहीं करता है और ड्राइवरों को डर है कि अगर वे घायलों को अस्पताल ले जाने की कोशिश करेंगे तो भीड़ उनकी पिटाई कर देगी इसलिए वे इस Hit and Run कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं |ट्रक और बस चालकों ने यह भी आशंका जताई कि अगर कोहरे के कारण कोई दुर्घटना होती है, तो चालक को बिना किसी गलती के 10 साल की सजा होगी|
ड्राइवरों को दुर्घटनाओं के बाद स्थानीय लोगों द्वारा परेशान किए जाने का डर रहता है और इसलिए, वे अधिकारियों को इसकी सूचना दिए बिना ऐसी स्थितियों से भागने की कोशिश करते हैं|
Hit And Run कानून के विरोध के चलते कई रूटों पर बंद हुआ बसों का आवागमन !
केंद्र के नए Hit And Run कानून के विरोध में सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में निजी और रोडवेज बसों का आवागमन बंद है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है. बस चालक कुलदीप सिंह मान ने बताया कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, तब तक बसों का आवागमन शुरू नहीं किया जाएगा. प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपे जाएंगे.
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